जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
संबंधित विभाग की ई-सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता का राज्य पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
उपयोगकर्ता राज्य पोर्टल पर लॉगिन करके विभिन्न विभागों की ई-सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- जन्म प्रमाण पत्र के लिए ई-फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नागालैंड राज्य पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता होना आवश्यक है।
- ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए “ऑनलाइन जमा करें” बटन पर क्लिक करें।
- फॉर्म भरते समय सामान्य विवरणों के अतिरिक्त कुछ आवश्यक जानकारियाँ तैयार रखें, जैसे पूरा पता, जन्म के समय माता-पिता का पता (बिंदु 7), स्थायी पता (जन्म प्रमाण पत्र का बिंदु 8), आवेदक एवं उसके जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता (बिंदु 12 और 13), विवाह के समय माता की आयु (बिंदु 17), बच्चे को जन्म देते समय माता की आयु (बिंदु 18) तथा प्रसव की विधि (बिंदु 21) आदि।
- ई-फॉर्म में चिह्नित सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरना आवश्यक है।
- जन्म प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इसलिए “कृपया उस जिले का चयन करें जहाँ आप अपना फॉर्म संसाधित करवाना चाहते हैं” वाले फ़ील्ड में सही जिले का चयन करें। गलत जिले का चयन करने से आवेदन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है या आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- ई-फॉर्म में भरी गई कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी संबंधित जिले के विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने का कारण बन सकती है।
- ई-फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों का कुल फ़ाइल आकार 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अपलोड किए गए दस्तावेज़ों का आकार 2 एमबी से अधिक होगा, तो फॉर्म विभाग में आगे की प्रक्रिया के लिए जमा नहीं हो पाएगा।
- फॉर्म जमा करके आवेदक यह सुनिश्चित करता है कि जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दी गई सभी जानकारी सही और वैध है।
- ई-फॉर्म भरने के बाद आपको एक लेन-देन पहचान संख्या (ट्रांज़ैक्शन आईडी) प्राप्त होगी। इसे भविष्य के संदर्भ और आवेदन की स्थिति की जाँच के लिए सुरक्षित रखें। विभागीय अधिकारियों से आवेदन के संबंध में आगे पत्राचार करते समय इसी ट्रांज़ैक्शन आईडी का उल्लेख करें।
- ई-फॉर्म जमा करने के बाद निर्धारित शुल्क नकद जमा करने के लिए ट्रांज़ैक्शन आईडी के साथ संबंधित विभाग में व्यक्तिगत रूप से जाना होगा।
- यदि दर्ज किया गया लॉगिन आईडी और पासवर्ड सही है, तो आपका फॉर्म विभाग में जमा हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के ई-फॉर्म के संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रक्रिया के बिंदु 4 से 10 देखें।
- यदि शिशु की आयु 21 दिनों से अधिक है, तो शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- फॉर्म जमा करने के अतिरिक्त, आवश्यकता होने पर ई-फॉर्म में दिए गए प्रिंट बटन पर क्लिक करके भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट भी लिया जा सकता है।
देखें: https://www.nagaland.gov.in/portal/portal/StatePortal/OnlineService/BirthCertiService
जुन्हेबोटो
उपायुक्त कार्यालय परिसर, जुन्हेबोटो – 798620
स्थान : उपायुक्त कार्यालय | शहर : जुन्हेबोटो | पिन कोड : 798620